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Tax Saver Deposits

कर बचत सावधि जमा एक विशेष प्रकार की सावधि जमा योजना है, जो व्यक्तियों को आकर्षक ब्याज अर्जित करने के साथ-साथ आयकरअधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर बचत का लाभ भी प्रदान करती है। यह उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो लंबी अवधिकी बचत बनाना चाहते हैं और साथ ही कर कटौती का लाभ उठाना चाहते हैं। सामान्य सावधि जमा से अलग, कर बचत एफ डी में 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि होती है, जिसके दौरान जमा की गई राशि निकाली नहीं जा सकती।

कर बचत सावधि जमा उनव्यक्तियों के लिए आदर्श है, जो अपनी कर योग्य आय को आयकर अधिनियम की धारा 80 C के अंतर्गत कम करना चाहते हैं और साथ ही अपने निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न भी पाना चाहते हैं। कर बचत सावधि जमा में जमा की गई राशि पर प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम ₹1.5 लाख तक की कर छूट का लाभ लिया जा सकता है।इसी कारण यह कर योजना के लिए एक उत्कृष्ट साधन है।

सिंहावलोकन

  • डिपॉजिट की अवधि – कम से कम 5 साल से ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल
  • 1,50,000/- रुपये तक का इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C के तहत इनकम से डिडक्ट किया जा सकता है।
  • नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है।
  • लोन सुविधाएँ देने के लिए इसे सिक्योरिटी/कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है।
  • समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है।
  • TDS लागू है।

पात्रता की जरूरतें

  • संविधान: व्यक्ति/संयुक्त परिवार/हिंदू अविभाजित परिवार आदि।
  • टैक्स सेवर खाता खोलने के लिए आप अपनी यूजीबी शाखा में जा सकते हैं।

दरें और अन्य

  • जमा ब्याज दरों और सेवा शुल्कों के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
  • अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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