प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक ऋण-आधारित सब्सिडी योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वरोज़गार के अवसर पैदा करना है। इसे भारत सरकार के एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
यह कार्यक्रम मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के निर्माण पर केंद्रित है, जिससे समग्र आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान मिलता है। यह उद्यमियों को नए व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने के लिए सब्सिडी और बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
सिंहावलोकन
विशेषताएँ एवं सुविधाएँ
पात्रता
दरें और अन्य
सिंहावलोकन
विशेष रूप से शिल्पकारों के लिए सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करना
आय स्तर बढ़ाकर गांवों से पलायन को रोकना
विस्तृत गतिविधियां शामिल हैं
विशेषताएँ एवं सुविधाएँ
आसान रीपेमेंट: 36 से 84 महीने
लोन की रकम: प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90 से 95%
कम मार्जिन की ज़रूरत
कम प्रोसेसिंग चार्ज
आकर्षक इंटरेस्ट रेट --.--%* से शुरू
पात्रता
कम से कम 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति।
स्वयं सहायता समूह/ट्रस्ट/पंजीकृत समितियाँ/उत्पादन सहकारी समितियाँ
विशेष श्रेणी के समूहों/समितियों को एमएम दावे के साथ संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
दरें और अन्य
जमा ब्याज दरों और सेवा शुल्कों के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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