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Pradhan Mantri Awas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख आवास योजना है जिसका मुख्य लक्ष्य सभी पात्र शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में प्रत्येक परिवार के पास पानी, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं वाला एक पक्का घर हो।

पीएमएवाई योजना दो भागों में विभाजित है: शहरी क्षेत्रों के लिए पीएमएवाई (शहरी) और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीएमएवाई (ग्रामीण)। यह किफायती आवास, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सशक्तिकरण और सतत शहरी विकास पर केंद्रित है।

सिंहावलोकन

मकान की खरीद/निर्माण/नवीनीकरण

विशेषताएँ एवं सुविधाएँ

  • आसान रीपेमेंट: 30 साल तक
  • लोन की रकम: एलिजिबिलिटी के अनुसार
  • कम मार्जिन की ज़रूरत
  • कम प्रोसेसिंग चार्ज

पात्रता

  • नियमित आय वाले व्यक्ति, जिनमें अनिवासी भी शामिल हैं, आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक अधिसूचित वैधानिक नगर का निवासी होना चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • निर्माणाधीन या विस्तारित किए जा रहे मकान का कालीन क्षेत्रफल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 30 वर्ग मीटर और निम्न आय वर्ग के लिए 60 वर्ग मीटर तक होना चाहिए। एमआईजी-1 के लिए कालीन क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर तक और एमआईजी-2 के लिए 200 वर्ग मीटर तक होना चाहिए।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
  • निम्न आय वर्ग के लिए, वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
  • एमआईजी-1 के लिए, वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रुपये से अधिक और 12 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
  • एमआईजी-2 के लिए, वार्षिक पारिवारिक आय 12 लाख रुपये से अधिक और 18 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

दरें और अन्य

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